पात्रता सम्बन्धी प्रश्न Download FAQs
प्रश्न-1 : क्या मध्यप्रदेश राज्य के अलावा अन्य राज्य के मूल निवासी विद्यार्थी इस योजना का लाभ ले सकते है?
उत्तर :- नहीं, यह योजना केवल मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी विद्यार्थियों के लिए ही लागू है।
प्रश्न-2 : मेरे द्वारा पूर्व वर्ष में इस योजना का लाभ प्राप्त किया गया था। अब मैंने किसी अन्य पाठ्यक्रम में इस वर्ष पुन: प्रवेश प्राप्त किया है। क्या अब मैं इस योजना का लाभ ले सकता हॅू?
उत्तर :- योजना के वर्तमान नियमों के अंतर्गत योजना का लाभ केवल एक ही पाठ्यक्रम हेतु लिया जा सकता है। यदि आपके द्वारा पूर्व में लाभ लिया जा चुका है तो आप अन्य सत्र में योजना हेतु पात्र नहीं हैं।
प्रश्न-3 : माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को योजना का लाभ मिलेगा?
उत्तर :- इस योजना का लाभ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को ही मिलेगा।
प्रश्न-4 : CBSE/ICSE द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी योजना का लाभ ले सकते हैं?
उत्तर :- यह योजना CBSE/ICSE द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए है।
प्रश्न-5 : मैंने वर्ष 2018 के पूर्व बारहवीं कक्षा की परीक्षा 75 प्रतिशत से अधिक अंकों के साथ माध्यमिक शिक्षा मण्डल से पास की है। क्या मैं योजना से लाभ प्राप्त कर सकता हॅू?
उत्तर :- जी हॉ। किन्तु योजना के अंतर्गत निर्धारित पात्रता संबंधी शर्तें पूरी करना आवश्यक है।
प्रश्न-6 : क्या इस योजना का लाभ सामान्य वर्ग के विद्यार्थी भी ले सकते हैं?
उत्तर :- जी हॉं। इस योजना का लाभ सभी वर्ग के विद्यार्थी ले सकते हैं।
प्रश्न-7 : क्या इस योजना का लाभ स्वाध्यायी छात्रों को भी मिल सकता है?
उत्तर :- जी हॉं, इस योजना का लाभ स्वाध्यायी विद्यार्थी के रूप में 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिये भी लागू है।
प्रश्न-8 : मैं 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वर्ष 2017 के पूर्व ही उच्च अध्ययन हेतु प्रवेश ले चुका था। क्या अब मुझे योजना से लाभ प्राप्त हो सकता है?
उत्तर :- जी नहीं। यह योजना वर्ष 2017-18 से प्रारंभ हुई है अतएव वर्ष 2017 के पूर्व प्रवेश प्राप्त कर चुके विद्यार्थी योजना का लाभ लेने हेतु पात्र नहीं है।
इंजीनियरिंग सम्बन्धी प्रश्न
प्रश्न-9 : मैंने जे.ई.ई. की परीक्षा पास की है तो क्या मैं इस योजना का लाभ ले सकता हॅू?
उत्तर :- जी हॉं। आप से योजना का लाभ JEE MAINS उत्तीर्ण वर्ष में ले सकते हैं यदि आपकी रैंक 1 लाख 50 हजार के अन्दर हो। अन्य सभी पात्रता संबंधी शर्तें पूर्ण करना आवश्यक है।
प्रश्न-10 : क्या जे.ई.ई. मेंस परीक्षा में 1 लाख 50 हजार से बाहर की रैंक वाले विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा?
उत्तर :- जी नहीं।
प्रश्न-11 : क्या मुझे निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर इस योजना की पात्रता होगी?
उत्तर :- यदि आपकी JEE MAINS में रैंक 1 लाख 50 हजार से कम है एवं निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो रूपये 1 लाख 50 हजार अथवा वास्तविक शुल्क (जो भी कम हो), इस योजना अंतर्गत दिया जायेगा। शासकीय महाविद्यालय में वास्तविक शुल्क दिया जायेगा।
मेडिकल सम्बन्धी प्रश्न
प्रश्न-12 : मैंने नीट (NEET) की परीक्षा पास की है तो क्या मैं इस योजना का लाभ ले सकता हॅू?
उत्तर :- जी हॉ, आप इस योजना का लाभ एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम के लिए नीट (NEET) उत्तीर्ण वर्ष में ले सकते हैं। अन्य सभी पात्रता शर्तें पूर्ण करना आवश्यक है।
प्रश्न-13 : क्या शासकीय एवं प्रायवेट मेडिकल कॉलेज के एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को योजना का लाभ लेने के लिए बाण्ड भरना अनिवार्य है?
उत्तर :- जी हॉं, इस योजना का लाभ एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम के लिए लेने पर बाण्ड भरना अनिवार्य है। बाण्ड की शर्तों हेतु विस्तृत एकजाई आदेश दिनांक 18/05/2018 का अवलोकन किया जा सकता है।
प्रश्न-14 : क्या बी.डी.एस. में प्रवेश लेने पर योजना का लाभ मिलेगा?
उत्तर :- मध्यप्रदेश में स्थित शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर योजना का लाभ प्राप्त होगा। निजी दन्त चिकित्सा महाविद्यालय में योजना की पात्रता नहीं होगी।
प्रश्न-15 : क्या किसी भी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने पर इस योजना का लाभ मिलेगा?
उत्तर :- नीट (NEET) प्रवेश परीक्षा के माध्यम से केन्द्र शासन एवं मध्यप्रदेश शासन के मेडिकल कॉलेज अथवा मध्यप्रदेश में स्थित प्रायवेट मेडिकल कॉलेज के एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने पर इस योजना का लाभ मिलेगा। नीट (NEET) के अतिरिक्त केन्द्र शासन के ऐसे मेडिकल कॉलेज जो स्वयं की परीक्षा के आधार पर एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश देते हैं, में प्रवेश प्राप्त करने पर भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
विधि शिक्षा सम्बन्धी प्रश्न
प्रश्न-16 : मैंने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट की परीक्षा पास की है तो क्या मैं इस योजना का लाभ ले सकता हॅू?
उत्तर :- जी हॉ, आप इस योजना का लाभ (CLAT) उत्तीर्ण वर्ष में ले सकते हैं, परन्तु अन्य सभी पात्रता संबंधी शर्तें पूर्ण करना आवश्यक होगा।
प्रश्न-17 : क्या मैं विधि से संबंधित (CLAT) परीक्षा के अतिरिक्त परीक्षा के माध्यम से प्रवेशित किसी अन्य विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में प्रवेश के लिये पात्र हॅू?
उत्तर :- हॉं, संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से केवल राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नई दिल्ली एवं दिल्ली विश्वविद्यालय में विधि से संबंधित स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने पर योजना का लाभ प्राप्त होगा।
अन्य पाठ्यक्रमों से संबंधित प्रश्न
प्रश्न-18 : क्या इस योजना में भारत सरकार के समस्त संस्थानों में संचालित ग्रेजुएशन प्रोग्राम, ड्यूल डिग्री या इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के कोर्स में प्रवेश लेने पर लाभ मिलेगा?
उत्तर :- जी हॉ, परन्तु अन्य सभी पात्रता संबंधी शर्तें पूर्ण करना आवश्यक होगा।
प्रश्न-19 : क्या म.प्र. के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में संचालित बी.एस.सी, बी.ए, बी.काम, नर्सिंग तथा स्नातक स्तर के अन्य सभी पाठ्यक्रमों के लिए इस येाजना का लाभ मिलेगा?
उत्तर :- म.प्र. के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों को योजना में सम्मिलित किया गया है। किन्तु निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के लिये यह योजना लागू नहीं है।
प्रश्न-20 : क्या पोलीटेक्निक कॉलेज में प्रवेश लेने पर इस योजना का लाभ मिलेगा?
उत्तर :- जी हॉ। पोलीटेक्निक कॉलेज में 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के आधार पर प्रवेशित पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी योजना में नियमानुसार सम्मिलित हैं।
प्रश्न-21 : क्या निजी महाविद्यालयों में संचालित नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर इस योजना का लाभ मिलेगा?
उत्तर:- जी नही।
प्रश्न-22 : क्या निजी महाविद्यालयों में संचालित स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने पर इस योजना का लाभ मिलेगा?
उत्तर :- निजी क्षेत्र के केवल इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के बीटेक/बीई पाठ्यक्रम एवं चिकित्सा महाविद्यालयों के एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिये योजना नियमानुसार लागू हैं। शेष निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों में संचालित शेष पाठ्यक्रमों के लिेये यह योजना लागू नही हैं।
आवेदन प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न
प्रश्न-23 : योजना का लाभ लेने के लिए किस प्रकार अप्लाई करना होगा?
उत्तर :- अगर आप इस योजना की पात्रता रखते हैं, तो www.scholarshipportal.mp.nic.in या www.mptechedu.org पर जाकर प्रथमत: रजिस्टेशन करवाना होगा। उसके उपरांत प्राप्त यूजर आईडी एवं पासवर्ड से पोर्टल पर ही आवेदन पत्र सबमिट करना होगा। तत्पश्चात् भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त कर सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर संबंधित संस्था को प्रस्तुत करना होगा। संबंधित संस्था द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत पात्र पाये जाने पर पोर्टल पर सत्यापन, स्वीकृति एवं संवितरण की कार्यवाही उपरांत आपको नियमानुसार योजना का लाभ प्राप्त होगा।
प्रश्न-24 : आवेदन के लिये किन दस्तावेजों की उपलब्धता अभ्यर्थी के पास आवश्यक हैं?
उत्तर :-
- मध्यप्रदेश का निवासी प्रमाण-पत्र
- 10वीं एवं 12वीं परीक्षा की अंक सूची
- आय प्रमाण-पत्र
- आधार नम्बर
- अनुदान प्राप्त/निजी विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों में प्रवेश के प्रकरण में आधार लिंक बैंक खाता
- मदवार फीस का विवरण एव रसीद
प्रश्न-25 : क्या इस योजना के लाभ के लिए मेरा आधार नंबर एवं बैंक खाता आवश्यक है?
उत्तर :- इस योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थी का आधार नंबर आवश्यक है। आवेदन पत्र में विद्यार्थी के बैंक खाते की प्रविष्टी का प्रावधान नहीं है।
प्रश्न-26 : क्या इस योजना के लाभ के लिए मेरे बैंक खाते का आधार से लिंक होना आवश्यक है?
उत्तर :- जी हॉ।
प्रश्न-27 : क्या हमें इस योजना में आवास और खाने का पैसा भी दिया जायेगा?